दुष्कर्म आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई
ग्रेटर नोएडा जिला न्यायालय गौतमबुद्ध नगर ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी बुलंदशहर निवासी आशु को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर अदालत ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सेकेंड चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने यह सजा सुनाई है। सूरजपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया मामले की चार्ज सीट जिला न्यायालय में पेश की।
जिला न्यायालय सूरजपुर में मामले की सुनवाई के दौरान 8 गवाह पेश किए गए। वहीं, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी आशु को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
वहीं, जिला कारागार में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। अभियोजन अधिकारी चवन पाल भाटी व नीतू विश्नोई ने बताया कि 31 मई 2021 को सूरजपुर थाने में पीड़िता की मां ने शिकायत की थी। बताया था कि वह मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाली है और सूरजपुर कस्बे में किराए के मकान में रहती है। यहां पर वह मजदूरी का काम करती है। उसके पति सुबह 8 बजे काम पर गए और 10 वर्षीय बेटी को कमरे पर छोड़ गए। कमरे के बराबर में गांव का आंसू भी रहता था, जो पीड़िता का रिश्ते में चाचा लगता था।