प्राधिकरण पर 100 करोड़ का जुर्माना

जनता की कमाई जुर्माने में जा रही

नोएडा के अभिष्ठ कुसुम गुप्ता ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ कूड़ा निस्तारण ना करने पर एक याचिका लगायी थी । उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोएडा अथॉरिटी को दोषी पाया और उस पर १०० करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया । जिसमे कहा गया था कि दिल्ली से नोएडा में प्रवेश कर सेक्टर-168 होते हुए यमुना तक जाने वाले करीब 21 किमी लंबे सिचाईं नाले की साफ-सफाई नहीं की गई।

इस मामले में नोएडा प्राधिकरण ने एनजीटी ने पुर्नविचार याचिका दायर की थी। नोएडा प्राधिकरण और दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए वे इस प्रयोजन के लिए नाकाफी रहे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने माना कि नाले की वजह से पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ था।

इसको लेकर यूपी व दिल्ली के चीफ सेकेट्री स्तर के अधिकारी इस मामले को गंभीरता लेते हुए संबंधित अथॉरिटी की जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिए थे। जिसे आज एनजीटी ने खारिज करते हुए 100 करोड़ रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया और कहा कि आप चाहे तो हायर कोर्ट जा सकते है।

दिल्ली जल बोर्ड पर भी जुर्माना

एनजीटी ने आदेश में दिल्ली जल बोर्ड को भी फटकार लगाते हुए 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम सेंट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्ड के खाते में दोनों अथारिटीस को अलग-अलग जमा करनी थी।