गैंगस्टर के फ्लैट को पुलिस ने किया सील
समीर आलम (वर्तमान सत्ता)
गौतमबुद्ध नगर । पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्ध नगर द्वारागैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर सुदेश की संपत्ति को अधिकृत किया गया। इस दौरान बिसरख थाना क्षेत्र में स्थित उसके फ्लैट को पुलिस ने कुर्क कर लिया। इस फ्लैट की कीमत करीब 55 लाख रुपये बताई जा रही है।
पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट के समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर स्तर पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है । इस कड़ी में न्यायालय पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत पारित आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित आरोपी सुदेश के बिसरख थाना क्षेत्र में स्तिथ पंचशील हाइनेस सोसाइटी के फ्लैट को सील कर अधिग्रहित किया गया ।
आरोपी सुदेश उर्फ टिल्लू ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों के साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान एक फर्जी कंपनी बनाकर इन लोगों ने चिटफंड करते हुए सैकड़ों लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की थी।
लोगों से लाखों रुपए लगवाने के बाद उन्होंने उन्हें पैसे वापस नहीं किये, जिसके बाद लोगों ने जब खुद को ठगा महसूस किया तो इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई भी की। फिलहाल पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद सुदेश के फ्लैट को सील कर अधिग्रहित किया है।
थाना प्रभारी बादलपुर ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत सुदेश के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। बिसरख थाना क्षेत्र में स्थित उसके एक फ्लैट को सीज कर के कब्जे में लिया गया है आगे भी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।